Big NewsNainitalUttarakhand

हाईकोर्ट अपने फैसले पर अटल, ‘पंचायती राज के नियमों के मुताबिक ही होंगे चुनाव’

नैनीताल

स्थानीय नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों के पंचायत चुनाव लड़ने या न लड़ने के संबंध में क्या निर्णय लिया जाए इसकों लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है….. हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव मामले में कोई भी स्पष्टीकरण देने से साफ इंकार कर दिया है…. हाईकोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपना निर्णय पहले ही दे दिया है…

बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट ने निर्णय दे कर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा था कि दो मतदाता सूचियों में नाम वाले प्रत्याशियों का चुनाव लड़ना पंचायत राज अधिनियम के विरुद्ध है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से यह भी कहा था कि पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण वह चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है लेकिन निर्णय में ऐसा अलग से उल्लेख नहीं था। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button