शराब की दुकान की लोकेशन पर बवाल, हाईकोर्ट ने दिए शराब की दुकान खोलने के आदेश

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के रामनगर तहसील के मालधन चौड़ और पाटकोट में आबकारी नीति के तहत खोली गई दुकानों को स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बंद किए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की रिपोर्ट को सही पाते हुए मदिरा की दुकानें खोलने के आदेश दिए है….
बता दें कि कारोबारी गणेश दत्त जोशी व अशोक साह ने उच्च न्यायलय में अपनी व दुकान की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया कि वे आबकारी नियमों के तहत मदिरा की दुकान चला रहे है….. जिसका कुछ संगठन विरोध कर दुकानें बंद करने की धमकी दे रहे हैं….. जबकि याचिका में विपक्षियों का कहना है कि दुकान चलाने का लाइसेंस आबकारी विभाग ने उन्हें मालधन हाथी डांगर के लिए दिया था….. लेकिन इन्होंने इसका अनुपालन नहीं करते हुए मालधन गोपाल नगर में इसे खोल दिया गया है… दुकान के बोर्ड पर मालधन हाथी डांगर ही लिखा है… इसलिए इसको यहां से हटाया जाए…

इस सम्बंध में शराब विरोधी संगठनों ने जिला अधिकारी नैनीताल, आबकारी आयुक्त नैनीताल व मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है….. जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई… जब कार्यकवाही नही हुई तो संगठनों ने इसे बंद कराने के लिए धरना प्रदर्शन करना शुरू किया… विपक्षियों का यह भी कहना है कि जब तक यह दुकान निर्धारित क्षेत्र में स्थापित नहीं हो जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा…